कार्मिकों का तीन फीसद डीए बढ़ा
देहरादून। आखिरकार शासन ने कार्मिको का तीन प्रतिशत के डीए वृद्धि के आदेश जारी कर ही दिए। उस बाबत यानी मूल वेतन के 31 फीसद से बढ़ाकर डीए 34 फीसद करने का आदेश हो गया है। दरअसल यह आदेश बहुत पहले हो जाना था लेकिन ई-ऑफिस के चक्कर में लटक गया था क्योंकि शासनादेश ई ऑफिस के जरिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को जब भेजा गया तो वह लंबी छुट्टी पर चले गए थे। अब वो लौटे तो चंपावत उपचुनाव की आचार संहिता के डर से इस आदेश को मंजूरी के लिए निर्वाचन आयोग भेजा गया। वहां से मंजूरी मिल जाने पर भी मतदान के दिन तक इंतजार किया गया और फिर मंगलवार शाम आदेश जारी कर दिया गया।
प्रदेश शासन ने आदेश में कहा है कि राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूज़ी़सी़ वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को एक जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान का आदेश कर दिया है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत होगा।
एक जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।