सुप्रीम कोर्टः ‘अंतरराष्ट्रीय फ़्लाइट्स में बीच वाली सीट खाली रखी जानी चाहिए
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच वाली सीट खाली रखी जाए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस सवाल पर अहम फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि बीच वाली सीट खाली रखी जानी चाहिए.हालांकि चीफ़ जस्टिस अरविंद बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने एयर इंडिया को दस दिनों के लिए बीच वाली सीट पर सवारियों को ले जाने की इजाजत दे दी है.कोर्ट ने आगे कहा कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बीच वाली सीट खाली रखने को लेकर दिए गए बंबई हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए.अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर दिए गए इस अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण है.कोर्ट ने कहा, “डीजीसीए और एयर इंडिया अगर ज़रूरी लगे तो नियमों में किसी किस्म का बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हैं.”