मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास
पौड़ी। मां के हत्यारे बेटे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने बीते शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पाबौ चौकी क्षेत्र के सिमखेत गांव के अजय कुमार ने तहरीर दी कि उनके भाई विकास ने 19 मार्च 2019 को अपनी मां और उनपर जानलेवा हमला किया। उसने मां के सिर पर पत्थर मारा और घायल किया। साथ ही चाकू से भी वार किया जोकि मां की कमर पर लगा। बुरी तरह घायल अवस्था में वृद्धा पौड़ी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया।
डाक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया और अगले दिन उनकी मां कमला देवी की मौत एम्स ऋषिकेश में हो गई। 21 मार्च 2019 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले की विवेचना के दौरान अलग-अलग आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए।
जला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बेटे विकास पुत्र स्व. यशपाल सिंह को मां का हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से इस मामले में 21 गवाह प्रस्तुत किए गए।