इस बार स्थानांतरण तबादला कानून के तहत ही होंगे
देहरादून। पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन के चलते 20-21 में वार्षिक स्थानांतरण सत्र को शून्य किया गया था लेकिन फिर भी तबादला कानून के प्रावधानों के तहत मुख्य सचिव की कमेटी से अनुमोदन लेकर काफी तबादले हुए थे। इस बार स्थानांतरण तबादला कानून के तहत ही होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी सत्र में कार्मिंकों के तबादले वार्षिक स्थानांतरण अधिनयम के प्रावधानों के तहत ही करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल में ही वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा-27 के अधीन गठित समिति की 3 फरवरी, 2021 को हुई बैठक में शून्य सत्र को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया था। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने प्रस्ताव में बताया कि आगामी वर्ष में विधानसभा के निर्वाचन भी होने हैं। इस कारण निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आम तौर पर निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी विभागों के कार्मिंकों के लिए एक स्थान पर तीन साल से अधिक रहने का निषेध है। इसलिए आगामी सत्र को शून्य नहीं किया जा सकता। इसमें वित्तीय दृष्टिकोण से 10 फीसदी या आदर्श चुनावी आचार संहिता के अनुरूप वांछित स्थानांतरण ही किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष लाया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। साथ ही आगामी सत्र के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के प्राविधान ही लागू किए जाने और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि अब लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे लोगों का तबादला हो सकेगा।