G-KBRGW2NTQN तीसरी संतान होने पर गवानी पड़ी वार्ड मेम्बरी – Devbhoomi Samvad

तीसरी संतान होने पर गवानी पड़ी वार्ड मेम्बरी

लक्सर। तीसरी संतान पैदा होने पर लक्सर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 04 की निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो गई है। सचिव शहरी विकास शैलेंद्र बगौली की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देश में जनसंख्या नियंतण्रकानून पर जहां अभी बहस चल रही है, वहीं उत्तराखंड में तीसरी संतान पैदा होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किए जाने का यह पहला मामला सामने आया है। शहरी विकास विभाग ने लक्सर नगर पालिका परिषद से वार्ड नंबर 04 की निर्वाचित सभासद अनीता पांचाल को इसी आधार पर हटा दिया है।
स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए 02 जुलाई 2002 से अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है। प्रदेश में नगर निकाय और पंचायतों में ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जिनकी इस निर्धारित तिथि के मध्य तीसरी संतान हुई है। नगर पालिका परिषद लक्सर से वार्ड चार की निर्वाचित सभासद नीता पांचाल वर्ष 2018 में निर्वाचित होने के बाद तीसरी बार मां बन गई थी। इस पर उनके खिलाफ निर्वाचन की शर्त का उल्लंघन की शिकायत जिलाधिकारी के पास पहुंची थी। जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने इस मामले की जांच उप जिलाधिकारी लक्सर और नगर पालिका परिषद के जरिए कराई। जिसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने तथा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गोहर हयात ने शिकायत सही पाई जाने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की थी। अब शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त कर दी है, इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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