G-KBRGW2NTQN 1200 मतदाता वाले स्थानों पर बनेगा मतदान केंद्र – Devbhoomi Samvad

1200 मतदाता वाले स्थानों पर बनेगा मतदान केंद्र

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचक नामावली का एक जनवरी अर्हता तिथि के आधार पर आगामी विशेष-संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत पांच राज्यों में किसी भी मतदये स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 के स्थान पर 1200 निर्धारित की गई है। अर्थात वर्तमान में जिन मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, उन मतदेय स्थलों को विभाजित कर संबंधित मतदेय स्थल क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जायेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनसामान्य एवं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में मतदेय स्थलों के संशोन, परिवर्तन या परिवर्तन प्रस्ताव (यदि कोई हो) संबंधित जिला निर्वाचन अािकारी को प्रत्येक दशा में 20 अगस्त से पूर्व अनिवार्यत: उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण से पूर्व कार्यकलापों के अन्तर्गत दिनांक नौ से 31 अक्टूबर, 2021 तक डीएससी, एकाधिक प्रविष्टियों एवं लजीकल इरर को हटाना, अनुभागों का उचित गठन एवं मतदेय स्थलों का मानकीकरण के साथ ही एक से 15 सितम्बर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन कार्य किया जायेगा।
पुनरीक्षण कार्यकलाप के तहत एक नवम्बर को एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन तीन 30 नवम्बर, 2011 तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 13, 14, 27और 28 नवम्बर को विशेष अभियान चलेगा। मुख्य निर्वाचन अािकारी ने बताया कि जो भारतीय नागरिक एक जनवरी, 2022 को 18 वर्ष या उससे अािक की आयु पूर्ण कर रहा है, वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों के पुनर्निधारण एवं मानकीकरण के संबंध में जो मुख्य बिन्दु रखे गये हैं उनमें किसी भी मतदाता को अपने आवास से मतदेय स्थल तक पहुँचनें के लिए दो किमी से अधिक पैदल दूरी तय न करनी पड़े, मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए किसी भी मतदाता को किसी जंगली एवं अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी मार्ग या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक बाधाओं यथा नदी, नालों आदि को पार करने का जोखिम न उठाना पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल की कतिपय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में एक भवन में चार से अािक मतदेय स्थल स्थापित हैं। शहरी क्षेत्र में जिन भवनों में चार से अधिक मतदेय स्थल है और यदि उसी भवन में स्थापित दो या दो से अधिक मतदेय स्थलों के मतदाताओं की कुल संख्या-1200 या इससे कम होती है तो ऐसे मतदेय स्थलों को मर्ज कर एक ही मतदेय स्थल बनाने की कार्यवाही की जा सकती है और यदि मर्ज करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो शहरी क्षेत्र में एक भवन में स्थापित चार से अधिक मतदेय स्थल वाले भवनों के अतिरिक्त, मतदेय स्थल उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध किसी अन्य उपयुक्त भवन में स्थापित किया जा सकता है।

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