देहरादून। प्रदेश में कोविड प्रतिबंध 20 नवम्बर की सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे। इसके बाद कोरोना को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे शादी समारोह या या फिर अन्य समारोह, बाजार हों या फिर शिक्षण संस्थाएं सभी पूर्व की भांति ही खुलेंगी।
इस संबंध में मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को मास्क पहनना आवश्यक है। साथ ही सामाजिक दूरी छह फीट का पालन अनिवार्य है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। इसके लिए दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, पान, तंबाकू आदि का सेवन भी प्रतिबंधित है। साथ ही 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। यदि नियमों का पालन नहीं किया तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण न्यूनतम स्थिति में है। तीन जिले कोरोना से मुक्त हैं। दैनिक संक्रमितों की संख्या भी मामूली है। बृहस्पतिवार को भी प्रदेश में 12 नए संक्रमित मिले। ऐसे में सरकार ने लोगों को राहत दी है। हालांकि आदेश में ये स्पष्ट नहीं है कि अब स्कूल पूरी तरह ऑफलाइन चलेंगे या ऑनलाइन भी विकल्प होगा, क्योंकि अधिकांश निजी स्कूलों में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आनलाइन पढ़ाई से शायद ही किसी की ईमानदारी से पढ़ाई हो रही हो। ऐसे में अभिभावक भी टय़ूशन फीस ही दे रहे हैं। इसी तरह बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी गाइघ्ड लाइन में जिक्र नहीं किया गया है।