G-KBRGW2NTQN ओमिक्रोन के खतरे के मद्देनजर प्रदेश में नाइट कफ्र्यू लागू – Devbhoomi Samvad

ओमिक्रोन के खतरे के मद्देनजर प्रदेश में नाइट कफ्र्यू लागू

देहरादून।उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए राज्य में नाइट कफ्र्यू लगा दिया गया है। यह कफ्र्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इस संबां में मुख्घ्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) डा सुखबीर सिंह संधु ने बताया कि नाइट कफ्र्यू आज से ही प्रभावी हो गया है।
गौरतलब है कि देश के साथ ही उत्घ्तराखंड में भी कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते यहां नाइट कफ्र्यू लगाया गया है।
नाईट कफ्र्यू की घोषणा के साथ ही शासन ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत नाईट कफ्र्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) 24 घंटे संचालित रहेंगी। सभी चिकित्घ्सा कर्मियों, र्नसों, पैरामेडिकल स्घ्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे और सातों दिन रहेगी। तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेज, रसोई गैस आदि का परिवहन निर्बाध् रहेगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन , पारेषण और वितरण सेवाएं चालू रहेंगी। डाकघरों सहित डाक सेवाएं चलती रहेंगी। दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/ डीटीएच ओर  अप्टिकल फाइबर सेवाएं संचालित रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं संचालित रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
इसी तरह सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/ उतराने की अनुमति 24 /7 रहेगी। सामग्री के आवागमन के लिए राज्य एवं अंतरराज्यीय आयात निर्यात आवागमन की अनुमति 24 घंटे रहेगी। सभी माल वाहन वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान को लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से 24/7 अनुमति रहेगी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों, टैक्सियों और आटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैघ यात्रा दस्घ्तावेजों (जैसे टिकट) को प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति 24/7 रहेगी।
इसके साथ ही विक्रम, आटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति 24/7 रहेगी। प्रिंट और इलेक्घ्ट्रनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आइडी कार्ड के साथ एसओपी और कोविड प्रोटोकाल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति 24/7 रहेगी। आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19, प्रबंधन में शामिल सरकार/ स्थानीय निकायों या अाित संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति 24/7 रहेगी। निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैा आइडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति 24/7 रहेगी। जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों की ओर से उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई और करपोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।

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