देहरादून। निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में वैकल्पिक पहचान पत्रों की अनुमति दी है। मतदाता को ऐसे किसी भी एक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने यह आदेश जारी किये हैं।
ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जब कार्ड, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों विधायकों विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी मतदान के लिए पहचान बनाने के लिए अधिकृत दस्तावेज होंगे।