चुनाव प्रचार में राहत, शासन ने जारी की एसओपी
देहरादून। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में राहत दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रचार को लेकर दी गई छूट को शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध में शामिल किया है। इस संबंध में संशोधित एसओपी जारी की गई।
मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.सुखबीर सिंह सन्धु की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इसके तहत राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों के द्वारा सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही चुनाव प्रचार की अनुमति दी गई है।
राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों की ओर से आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत,व्यक्तियों के साथ तथा आउटडोर मीटिंग में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।
जिला प्रशासन की ओर से निश्चित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन की ओर से स्थानों की क्षमता तय की जाएगी और इस संबंध में सभी संबंधित राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को सूचित किया जाएगा। आयोजकों की ओर रैली/ बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन, जैसे कि शारीरिक दूरी, मास्क पहनाना एवं हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना होगा।