प्राधानाचार्य के रिक्त पदों पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने आदेश
इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य के कुल स्वीकृत 1386 पदों के सापेक्ष 958 पद रिक्त
देहरादून। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने प्रधानाचायरे के रिक्त पदों पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने के आदेश जारी किये हैं। इसके लिए आवेदकों को सशर्त शपथ पत्र भी देना होगा और पिछले पांच में प्रतिकूल प्रविष्ठि पाने वालों को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नहीं बनाया जाएगा।
उपयरुक्त विषयक शासनादेश संख्या 18 मई के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधान विद्यालयों में उन्नत शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में शैक्षिक नेतृत्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षण संस्थाओं में प्रधानाचार्य की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। प्रधानाचार्य टीम लीडर के रूप में विद्यालय के मानव संसाधन विशेषकर शैक्षणिक वर्ग को प्रोत्साहित करने की भूमिका निभाते हैं। राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के न होने के कारण विद्यालय अनुशासन, छात्रहित एवं शैक्षिक प्रगति प्रभावित हो रही है। प्रधानाचार्य के कुल स्वीकृत 1386 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 958 पद रिक्त हैं, जबकि वर्तमान में कार्यरत कोई भी प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हकारी सेवा अथवा शिथिलीकरण की आवश्यक अर्हकारी सेवा भी पूर्ण नहीं करता है। ऐसी स्थिति में छात्रहित व शैक्षणिक हित में राजकीय इण्टर कालेजों राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या के रिक्त पदों पर नितांत अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित शतोर्ं एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान प्रधानाध्यापकों को कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या के रूप में तैनात किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
वर्तमान में मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापकों प्रधानाध्यापिकाओं से राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या बनाये जाने के लिए इस आशय का नोटरी शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या के रूप में कार्य करते हुए उनके द्वारा प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या के वेतन भत्ते की मांग भविष्य में नहीं की जायेगी। जो प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका उक्त आशय का नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उनको छोड़ते हुए शेष प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका, जिन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, को कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या बनाया जाए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या के रूप में तैनाती वर्तमान तैनाती विद्यालय के समीपस्थ विद्यालय में ही की जाएगी। तैनाती करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी विगत 05 वषोर्ं में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो अथवा उनकी सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध न हो।