देहरादून। दीपावाली पर्व पर आतिशबाजी के लाईसेंस 18 अक्टूबर के बाद दिए जाएंगे। आतिशबाजी के लाईसेंस के लिए आवेदक बुधवार से आवेदन कर सकते है। प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए किसी भी तरह का लाईसेंस नहीं दिया जाएगा। वहीं, यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने आतिशबाजी की दुकान लगाई, तो उसके खिलाफ जुर्मानें के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दीपावली पर आतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने को लेकर जिलाधिकारी सोनिका और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर की अध्यक्षता में व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाईसेंस निर्गत करते समय सुरक्षा के दृष्टिगत मानकों का पूर्ण परिपालन करवाए और व्यवस्थाएं बनाए रखे। उन्होंने उपाधीक्षक अग्निशमन को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा के दृष्टिगत बताए जाने वाली सभी जानकारी की पंपलेट बनाकर संबंधित पटलों को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित पटल लाईसेंस के साथ पंपलेट भी अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस एवं फायर व व्यापरियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए पटाखों की दुकानों के लिए लाईसेंस देना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शतोर्ं और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किए जाने के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी व परगनाधिकारी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्ति होने के उपरांत ही दुकानों का लाईसेंस निर्गत करें और ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाईसेंस दें जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके। साथ ही पटाखों की दुकनों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। दुकानों पर फायर सुरक्षा के उपकरण एवं सामग्री हो तथा जहां पर दुकान के लिए लाईसेंस आंवटित किया जा रहा है वहां तंग स्थान ना हो, विद्युत तारें बीच में ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाए तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबंध हों।
उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान के लिए अस्थायी लाईसेंस के आवेदन की तिथि होगी। 20 से 25 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री की जाएगी। व्यापार मण्डल की ओर से लाईसेंस शुल्क 700 रूपए रखने की सहमति दी गई। बैठक में व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि आतिशवाजी विक्री के लिए सिंगल विडों सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाईसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। सभी व्यापारियों को अतिशवाजी की विक्री के लिए निर्धारित स्थल पर आंवटित क्षेत्र के लिए चार्ज भी देना होगा। साथ धनतेरज से दीपावली तक शहर के मुख्य बाजारों पुलिस गश्त करती रहेगी। यदि किसी सर्राफा व्यापारी को अपने धन को सुरक्षित स्थान तक पहुचानें की आवश्यकता है, वे पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। ताकि सुरक्षा के लिए गार्ड उपलब्ध कराए जा सके।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उपाधीक्षक के फायर के अधिकारियों को व्यापारियों के साथ बैठक कर फायर मानकों की जानकारी देते हुए व्यापारियों को फायर सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशिक्षित भी किया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा. एसके बरनवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेन्द्र सिंह खाती, लोनिव से डीसी नौटियाल, सहायक निदेशक सूचना बीसी नेगी सहित व्यापार मण्डल के अध्यक्ष विपिन नागलिया, सुनील मैसोन, पंकन मैसोन, व्यापारी मनोज कुमार गुप्ता, जुगल किशोर, संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, तहसीलदार विकासनगर व डोईवाला सहित जल संस्थान, विद्युत, नगर निगम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वचरुअल माध्यम से जुड़े रहे।