जया जेटली को चार साल की सजा
नई दिल्ली। नई दिल्ली की एक अदालत ने लगभग 20 साल पुराने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल ;सेवानिवृत्त, एसपी मुरगई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले सीबीआई ने दोषियों को अधिकतम सात साल जेल की सजा देने की बुधवार को मांग की थी जबकि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र भट ने गुरुवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।जेटली पार्टी के उनके पूर्व साथी गोपाल पछेरवाल और मेजर जनरल ;सेवानिवृतएस पी मुरगई को थर्मल इमेजर खरीद में भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया गया था। यह मामला जनवरी 2001 में न्यूज पोर्टल तहलका पर प्रसारित ऑपरेशन वेस्टएंड से सामने आया था। यह एक स्टिंग ऑपरेशन था।
तीनों पर आरोप था कि सेना को थर्मल इमेजर की आपूर्ति करने के लिए संदिग्ध कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए पत्रकार से अभियुक्तों ने रिश्वत स्वीकार की थी।अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जेटली ने संदिग्ध कंपनी वेस्टेंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधि मैथ्यू सैम्युअल से दो लाख रुपये गैर कानूनी तरीके से लिए थे जबकि मुरगई को 20 हजार रुपये मिले। तीनों आरोपियों के साथ सुरेंद्र कुमार सुरेखा आपराधिक साजिश के मामले में पक्षकार थेए लेकिन सुरेखा बाद में सरकारी गवाह बन गए।