हाईकोर्ट ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर लगा दी रोक
मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से करना कंगना रनौत को मंहगा पड़ता दिख रहा है। इस बीच कंगना रनौत ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से राहत मिली है। अपने दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवााई के खिलाफ कंगना के वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है और बीएमसी से जवाब मांगा है।
उससे पहले ही बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए कंगना के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि, बीएमसी की ओर से बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण की तोड़फोड़ की कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। उनके दफ्तर को तोड़ने के लिए जेसीबी और हथौड़े के साथ बीएमसी की टीम पहुंची थी। इस दफ्तर को गिराने का काम सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद शुरू हुआ था। बीएमसी की टीम बुलडोजर और जेसीबी मशीने लेकर बांद्रा के पाली हिल बंगले पर पहुंची और कंगना के दफ्तर में कथित अवैध ढांचे को गिरा दिया। बता दें कि बीएमसी ने जवाब देने के लिए कंगना को 24 घंटे का समय दिया था।