G-KBRGW2NTQN कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र के घरों से कोई 14 दिन तक सार्वजनिक स्थानों पर न निकले – Devbhoomi Samvad

कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र के घरों से कोई 14 दिन तक सार्वजनिक स्थानों पर न निकले

देहरादून। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिस घर में कोरोना वायरस  संक्रमित व्यक्ति पाये गये है तथा  कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती किया गया है अथवा होम आईसोलेशन में है के घरों पर स्टिकर चस्पा किये जायं तथा ऐसे स्थानों से कोई व्यक्ति 14 दिन तक बाहर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर ना निकले।
उन्होंने कहा कि कन्टेंनमेंट क्षेत्रों में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं विभिन्न माध्यमों से पंहुचाई जाय तथा जो व्यक्ति असहाय हैं उनके घरों में ही अन्नपूर्णा किट एवं भोजन पैकेट उपलब्ध करायेे जाएं। कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र में बेरिकेटिंग के साथ ही विभिन्न मार्गों पर पुलिस के जवान भी तैनात किये जायं ताकि उस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति अन्य क्षेत्र में आवागमन न कर सके। उन्होंने आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने क निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जिन व्यक्तियों की निजी लैब में सैम्पलिंग की जा रही है का विवरण तथा संक्रमित व्यक्तियों के प्राइमरी कान्टेक्ट, हाईरिस्क कान्टेक्ट का विवरण भी संकलित किया जाय कि वह किस व्यक्ति का प्राइमरी कान्टेक्ट है, इसके लिए निजी चिकित्सालयों एवं लैब को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जाए तथा जिन व्यक्तियों की सैम्पलिंग की जा रही है तथा जो व्यक्ति संक्रमित पाये गये हैं का विवरण तत्काल ही पोर्टल पर संकलित किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद अन्तर्गत  कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र मे रह रहे व्यक्तियों, होम आईसोलेशन किये गये व्यक्तियों के साथ ही जो व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाये गये हैं, उनके परिजनों को (बुजुर्ग, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को छोड़कर) प्अमतउमबजपद दवा लेने की सलाह दी गयी है तथा प्रत्येक विकासखण्ड अन्तर्गत चिकित्सा अधीक्षकध् चिकित्साधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए उनकी सलाहध्परामर्श  के उपरान्त ही बुजुर्ग, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं दवा दी जाय। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु किस चिकित्सालय में कितने बैड खाली का विवरण प्रत्येक दिवस में अद्यतन  कर लिया जाय।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *