विधायक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
देहरादून। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें फौरी राहत दे दी है। इस मामले में आरोपी विधायक द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतू हाईकोर्ट की शरण ली थी। दुष्कर्म प्रकरण की शुरूआत तब हुई थी जब विधायक महेश नेगी की पत्नी द्वारा नेहरू कालोनी थाने में एक महिला के खिलाफ तहरीर देकर बताया गया कि उक्त महिला द्वारा विधायक व उनके परिवार को झूठे आरोपों में फंसा देने की धमकी देकर पैसों की मांग की गयी है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू ही की थी कि उक्त महिला मीडिया के सामने आयी और उसने विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए अपनी बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। मामले के तूल पकड़ते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गयी। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर विधायक पर भी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा दोनांे पक्षों के मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद जांच में तेजी लाई गयी। इसकी जांच विधायक हास्टल से होते हुए दिल्ली के एक होटल तक भी जा पहुंची। मामले में विधायक महेश नेगी भी हाईकोर्ट पहुंचे। जिसमें सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी विधायक को फौरी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।