याचिका को हाई कोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों तालाबों, नदी तटों और अन्य स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लगता है कि याचिकाकर्ता कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं हैं, सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएम के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।