छात्र-छात्राओं से 9.34 लाख ठगने के आरोपित को नहीं मिली अग्रिम जमानत
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने छात्र-छात्राओं को बीएड व पीएचडी कराने का झांसा देकर 9.35 लाख रुपए से अधिक हड़पने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मंगलवार को मामले में आरोपित मोहाली पंजाब निवासी संजय कुमार शर्मा पुत्र मीर चंद्र की अग्रिम अमानत अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ गत 31 अगस्त 2020 को मुकेश सिंह फत्र्याल पुत्र खड़क सिंह फत्र्याल निवासी ग्लोबल करियर सर्विस, दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। उस पर आरोप है कि उसने हल्द्वानी से प्रकाशित एक समाचार पत्र में जोधपुर इस्टीट्यूट में प्रवेश दिलाकर बीएड व पीएचडी कराने का विज्ञापन दिया था, और 24 छात्र-छात्राओं से 60 हजार प्रति छात्र की दर से 16.55 लाख रुपए एकत्र किए और इनमें से 12 छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिलाया और उनकी 9.35 लाख की फीस वापस देने को भी डालता रहा। वास्तव में उसका जोधपुर इंस्टीट्यूट से कोई संबंध नहीं था, बल्कि उसने धनराशि अपने खाते में जमा करवाई थी। इस आधार पर न्यायालय ने उसे अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।