31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट
नई दिल्ली। कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों से जुड़े नियमों में लोगों को राहतदेते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी; और परमिट जैसे अहम पेपर की वैलिडिटी अगले साल 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे अहम पेपर जिनकी वैलिडिटी एक फरवरी 2020 से खत्म हो रही थी उन्हें अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जाएगा।
गौरतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंसए आरसी और परमिट जैसे डाक्यूमेंट की वैलिडिटी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी।
यह चौथा मौका है जब सरकार ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना के चलते देश में वाहन से संबंधित दस्तावेजों की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई है। रिपोर्टों के मुताबिकए कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और राहत देने की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो सड़कों पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस चलाने वाले भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक को परेशान ना किया जाए।