सेवायोजित पूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट
देहरादून। राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित पूर्व सैनिकों को समूह ग के उच्च पदों पर भर्ती के लिए आवेदन में केंद्र सरकार के नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दिए जाने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहमति दे दी है। इसके तहत पूर्व सैनिकों द्वारा सशस्त्र सेना में दी गई सेवा अवधि को उनकी वर्तमान वास्तविक आयु सीमा से घटाकर गणना की जाएगी। यदि पूर्व सैनिक इच्छुक नियुक्ति के लिए उच्च आयु सीमा की शर्त को पूरा करता है तो उन्हें उच्चतम आयु सीमा में वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। सीएम की मंजूरी के बाद अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने सोमवार को राज्याधीन सेवाओं में सेवा आयोजित भूतपूर्व सैनिकों को समूह ग के उच्च पदों पर भर्ती हेतु आवेदन में आयु सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों व शासन के अधिकारियों पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि तमाम प्रकाशित विज्ञापनों में भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में आयु संबंधित दी गई छूट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्रों को विचार के लिए ले लिया जाए। उनके आवेदन पत्र को निरस्त न किया जाए। आदेश में साफ कहा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन पहले से ही राज्य सरकार के सी और डी श्रेणी के पदों पर कार्यरत है उनको उससे उच्च ग्रेड में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में छूट दे दी जाए।