फारेस्ट गार्ड भर्ती में धांधली के सम्बंध में जबाव दाखिल करने के निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक साल पूर्व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई फारेस्ट गार्ड भर्ती में धांधली के सम्बंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार व अधीनस्थ चयन आयोग से चार हफ्ते में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । मामले के अनुसार फारेस्ट गार्ड भर्ती में शामिल हुए नारायण दत्त व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उक्त परीक्षा में कई केंद्रों पर नकल किए जाने की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई। जांच में अभी तक 22 केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल किए जाने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त अनेक परीक्षा केंद्रों में भी काफी अनियमितताएं बरती गई थीं, जिस कारण अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व की परीक्षा को रद्द करते हुए परीक्षा को पुन: आयोजित करने की मांग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की जिसे आयोग ने अस्वीकार कर दिया। याचिका में पूर्व की परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराए जाने और स्वतंत्र एजेंसी से धांधली की जांच कराए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्देशित किया है। याचिका की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की गई है।