देहरादून। प्रदेश मे कोरना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एसओपी जारी कर दी। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव शासन, पुलिस महानिदेशक ,सचिव प्रभारी सचिव आयुक्त, कुमाऊँ और गढ़वाल मण्डल और सभी जिलाधिकारियों को संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार हो रही निरन्तर वृद्धि को जन सुरक्षा के दृष्टिगत इन आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है। आदेशों के तहत समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों और विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशजारी रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में सार्वजनिक वाहन (बस विक्रम अटो रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। इसके साथ ही समस्त सिनेमा हल, रेस्टोरेन्ट और बार, जिमों में पचास प्रतिशत से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। प्रदेश में सभी कोचिंग संस्थान,स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णत बन्द रहेंगे। इसके साथ ही राज्य में रात्र 10:30 बजे से सुबह पांच बजे के बीच में व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है उनके कर्मचारियों के आवागमन के लिए छूट, राष्ट्रीय और राज्य राजमागोर्ं पर आपातकालीन परिचालन और सामानों ले जाने वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। इसके साथ ही मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत जैसे बस, ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी। वहीं शादी और संबंधित समारोह के लिए बैंकट हल, सामुदायिक हल और विवाह समारोह में संबंधित व्यक्ति, वाहनों की आवाजाही के लिए निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जायेगी।