G-KBRGW2NTQN खनन व नदियों में चुगान के लिए अधिसूचना जारी – Devbhoomi Samvad

खनन व नदियों में चुगान के लिए अधिसूचना जारी

देहरादून। सरकार ने 2021 के लिए खनन की नई नियमावली बना दी है। जिसमें अवैध खनन, खनन परिवहन और खनन के भंडारण को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही नदियों से चुगान की नीति को भी अंतिम रूप दे दिया है। नदियों में चुगान का चिह्नांकन 15 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
सचिव उद्योग आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बृहस्पतिवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। खनन भंडारण को लेकर कहा गया है कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति खनन पट्टा धारक, खनन अनुज्ञा धारक या हाट मिक्स प्लांट धारक प्लांट के भंडारण स्थल से किसी दूसरे स्थान पर परिवहन करके भंडारण नहीं कर पाएगा। इसके लिए पट्टा धारकों को राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष खनिज के परिवहन के लिए पास लेना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित फीस के साथ आवेदन करना होगा।
पास के लिए जो नियम तय किए गए हैं। उसके अनुसार मुख्य खनिज के लिए यह पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एम एम 11 जारी किया जाएगा। जबकि राज्य के बाहर के लिए जेओएस पास जारी किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार राज्य के बाहर से आरबीएम व बोर्डर का परिवहन अनुमन्य नहीं होगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही केवल राजकीय कार्य के लिए राज्य सरकार सीमित अवधि के लिए इसकी अनुमति देगी।
खनन चोरी की रोकथाम के लिए महानिदेशक खनिज तत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाइल चेक पोस्टों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही पोस्ट के अधिकारी को अवैध रूप से ले जाए जा रहे खनन वाहनों को सीज करने का अधिकार होगा।  खनिजों के परिणाम के लिए बुलाई जाने वाले वाहनों के साथ ई रवन्ना प्रपत्र रखा जाना आवश्यक होगा। उप खनिज के रिटेल भंडारण के लिए रुपए 25000 जमा करना होगा जो वापस नहीं होगा। भंडारण अनुज्ञा लेने के लिए जिला खनन अधिकारी के कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर आवेदन करना  होगा और इसकी आपत्ति प्रकाशन आदि के बाद 15 दिन के भीतर इसे जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीय व राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदाई संस्थाओं और उनके अनुमोदित ठेकेदारों द्वारा खनिज निकासी के लिए एक तकनीकी समिति से अनुमति लेनी होगी। इस तकनीकी समिति में महानिदेशक को संयोजक व प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, प्रमुख वन संरक्षक और संबंधित जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के साथ ही संबंधित परियोजना के अभियंता सिविल को सदस्य बनाया गया है। रिटेलर भंडारण की अनुमति समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी 5 वर्ष के लिए स्वीकृत कर सकेंगे। यही नहीं खनिज भंडारण के लिए अधिकतम 2 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक हाट मिक्स प्लांट के लिए अनुमति मिलेगी।
अवैध खनन में लिप्त वाहनों के लिए दंड प्रावधान के अनुसार यह वाहन के आकार के अनुसार क्रमश: 5000, 7500, 10,000, 15000, 30,000 व 50,000 होगा। जबकि बिना अनुमति जेसीबी और पोकलैंड मशीनों का खनन के लिए इस्तेमाल होने पर क्रमश: दो लाख व चार लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध खनिज का कारोबार करने वालों पर रायल्टी के अनुरूप भी अर्थदंड तय किया गया है।

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