G-KBRGW2NTQN चुनावी को देखते हुए कैबिनेट के फैसले – Devbhoomi Samvad

चुनावी को देखते हुए कैबिनेट के फैसले

देहरादून। चुनाव मौसम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की कैबिनेट ने विभिन्न वगरे पर नेमतें बरसाई हैं। बहुत संभव है कि यह धामी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक हो। बैठक में 40 से ज्यादा फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि समाज कल्याण की वृद्धावस्था, विधवा पेंशन के साथ दिव्यांग पेंशन को 1400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। पिछली कैबिनेट में यह 1200 से 1400 रुपए रुपये किया गया था। इसमें दिव्यांग छूट गए थे। अब दिव्यांगों को भी 1200 की बजाय 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस फैसले से करीब नौ लाख लोगों को लाभ होगा। कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से पांच हजार बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। इससे करीब 3500 शिक्षा मित्रों को लाभ होगा। चुनावी साल में सभी पूर्व सैनिकों चाहे वह अधिकारी हो या सिपाही। उन्हें स्थानीय निकायों के हाउस टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया गया है।

राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण वाले कानून
को मंजूर करने को राज्यपाल से करेंगे अनुरोध
कैबिनेट ने एक अहम फैसला राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिात क्षैतिज आरक्षण के बाबत लिया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इस बाबत हरीश रावत सरकार द्वारा पारित एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। यह कानून पिछले पांच साल से मंजूरी के लिए राज्यपाल के विचाराधीन है। राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूव अध्य रविंद्र जुगरान ने इस फैसला का स्वागत किया। कहा कि इससे शहीद आंदोलनकारी परिवारों को भी लाभ मिलेगा।

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया है। इसी के मद्देनजर आईडीपीएल व हल्द्वानी में बनाए गए 500 कोविड बेड हॉस्पिटल के एमओयू को मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से 
उत्तराखण्ड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए  राज्य में रा रात्रि कर्फ्यू की अवधि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। यह नई गाइडलाइन आज से ही  प्रभावी हो गई है। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों कार्यालयों को कोविड प्रोटोकल के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की गई है। अन्य शत्रे पूर्ववत रहेंगी। शासन ने आज इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं।
अन्य फैसले : 
-शुगर मिलों में मृतकाश्रितों को भी नौकरी देने का निर्णय
-राज्य की नई राजकीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी
-गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत
-निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2021 को मंजूरी
-वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करने का फैसला
-उत्तराखंड लैंडस्लाइड मैनेजमैंट व मिटीगेशन सेंटर बनेगा

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