G-KBRGW2NTQN ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने  रोकथाम के लिए किए  नए निर्देश जारी – Devbhoomi Samvad

ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने  रोकथाम के लिए किए  नए निर्देश जारी

राजनीतिक रैलियों पर रोक लगी
देहरादून। कोरोना के नए वेरियेन्ट ओमिक्रोन’ के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल (12वीं तक) और आंगनवाड़ी केन्द्रों को 16 जनवरी तक बंद कर दिया है। यही नहीं   राजनैतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन,  समस्त सार्वजनिक समारोह, (मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों पर16 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि समस्त स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क,जिम, शपिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्प, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, अडिटोरियम आदि  को  सिर्फ 50 फीसदी क्षमताओं के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। यही नहीं अब शादि समारोह में भी हॉल की क्षमता के अनुसार 50 फीसद लोगों की ही अनुमति होगी। राज्य के बाहर से आने वालो के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया है, लेकिन वैक्सीन की दोनो डोज लगाने वालों को छूट दी गई है।
कोविड- 19 के नए वेरियेन्त ओमिक्रोन के नियंतण्रके लिए शासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य सचिव डा.सुखवीर सिंह संधू ने शुक्रवार को इस सम्बन में  निर्देश जारी कर दिए है। जिसके तहत प्रदेश में कफ्र्यू रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में जन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्य करने की छूट दी गई है। व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खुले रहेंगे।
 राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।  विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकल का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
 जबकि होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं प्रोटोकल के तहत अनुमति होगी। खाद्य पदाथरें की डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटलों में स्थित कन्फ्रेन्स हल, स्पा और जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकल केअनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जा सकेंगे। राज्य में आगनवाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे, इस दौरान अनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी।
हालाँकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड टीके (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर की  निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
देशभर में ओमीक्रोन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शपिंग मल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सैनीटाईज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इन नियमों का उल्लघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों कोविड टीकाकरण को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और दस साल से कम के बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कोविड कफ्र्यू का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

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