प्रत्याशियों को चुनाव में प्रचार के हर प्रकाशत से पहले करानी होगी जांच
देहरादून। मंगलवार को राजनीति दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों के प्रचार और व्यय आदि के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। बैठक में नोडल व्यय अनुवीक्षण सेल/मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को आयोग की ओर से विस्तृत दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग से चालू बैंक खाता खोलना होगा। इसके साथ ही दस हजार रुपए से ऊपर के प्रत्येक लेनदेन ऑनलाइन या चेक के माध्यम से ही किए जाएं।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पोस्टर व पंपलेट आदि पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अवश्य रूप से लिखा होना जरूरी है। उन्होंने प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय के दैनिक रखरखाव की भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के लिए आयोग की ओर से प्रति अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख निर्धारित की है।
बैठक में उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर भी उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराई। इस दौरान नोडल अधिकारी एमसीएमसी रविंद्र जुवांठा ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक प्रति से संबंधित विज्ञापन, विज्ञापनो के टेलीविजन, रेडियो चैनलों व इंटरनेट आधारित मीडिया व सोशल मीडिया और केबल नेटवर्क सहित बेबसाइड पर प्रकाशन-प्रसारण से राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित किए जाने से पूर्व उनका प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है। बैठक में मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय रोमिल चौधरी, नोडल अधिकारी एमसीएमसी रविंद्र जुवांठा, उपकोषाधिकारी राजीव गुप्ता, राजनैतिक पार्टियों में भाजपा से अरविंद जैन व महेश गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लालचंद शर्मा, सीपीआई (एम) से अन्नत आकाश, सीपीआई से एसएस राजवर, यूकेडी से अभिषेक बहुगुणा, आम आदमी पार्टी से अमित कुमार, अशोक व रजनीश भास्कर, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद नासीर एवं यूजेपी से एम सिंह उपस्थित थे।