आयुष्मान कार्ड धारक को सूचीबद्ध निजी अस्पताल में उपचार से पूर्व सरकारी अस्पताल करेंगे मार्गदर्शन
देहरादून। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में हटाई गई रेफरल की व्यवस्था को फिर बहाल कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। पूर्व की भांति सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को उपचार के लिए सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल का रेफरल अनिवार्य है।
हालांकि सभी सूचीबद्ध पूर्ण एनएबीएच अस्पताल, मेडिकल कालेज और पर्वतीय क्षेत्र के जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकता है। यहां पर रेफरल की आवश्यकता नहीं है। योजना के अंतर्गत सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों से निजी अस्पतालों के लिए रेफरल की व्यवस्था पूर्व में दी गई थी। लेकिन कोरोना महामारी में आपातकाल की गंभीरता के मद्देनजर और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रेफरल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। चूंकि, अब संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंतण्रमें है। तो महामारी की इमरजेंसी में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर जारी कर दिया गया है। योजना में पारदर्शिता के लिए पुन: बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था को जारी किया गया है। कोरोना में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था हटाई गई थी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणोंद्र चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूर्व में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया है। नई व्यवस्था के लिए सभी संबंधित अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों की सुविधा के लिए भी विभिन्न माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं।