G-KBRGW2NTQN शादी के ढाई माह बाद आत्महत्या करने वाली बीएससी की छात्रा के पति को 5 माह बाद भी नहीं मिली जमानत – Devbhoomi Samvad

शादी के ढाई माह बाद आत्महत्या करने वाली बीएससी की छात्रा के पति को 5 माह बाद भी नहीं मिली जमानत

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के आरोपित पति राकेश मौर्य पुत्र कृपा राम मौर्य निवासी दिनेशपुर ऊधमसिंह नगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मृतका बीएससी की छात्रा थी और उसने ससुरालियों की दहेज प्रताणना से तंग आकर शादी के करीब ढाई माह बाद ही आत्महत्या कर ली थी।
अदालत में आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तर्क रखा कि 14 सितंबर 2021 को मृतका दिव्या रानी की माता विजयालक्ष्मी पत्नी शिव शंकर निवासी विलासपुर रामपुर यूपी ने आरोपित के विरुद्ध पुलिस में तहरीर दी।
बताया कि दिव्या छात्रावास में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। 22 जून 2021 को उसने खुद को सेना में फौजी बताने वाले राकेश से प्रेम करने के बाद रुद्रपुर में शादी की थी। शादी के बाद से ही उसे पति, सास, ससुद व जेठ आदि उसे दहेज में दो लाख रुपए, कार व सोने के जेवर मांगते हुए प्रताणित करने लगे। शादी के दो माह 16 दिन बाद ही 8 सितंबर 2021 को उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना उसके ससुरालियों की जगह उसकी दोस्त ने दी। इस प्रकार घटना को बेहद गंभीर पाते हुए अदालत ने पांच माह बाद भी आरोपित पति को जमानत नहीं दी।

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