G-KBRGW2NTQN वाषिर्क स्थानान्तरण के लिए 10 जुलाई तक का समय निर्धारित – Devbhoomi Samvad

वाषिर्क स्थानान्तरण के लिए 10 जुलाई तक का समय निर्धारित

कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश
2017 के एक्ट का पालन करना होगा अनिवार्य 
 सभी स्तर पर ट्रांसफर कमेटियां करेंगी संस्तुति
देहरादून। सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में काम कर रहे अधिकारियों व कार्मिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने वाषिर्क स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के तहत तबादले करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा समय सारिणी तय की गयी है और हर हाल में ऐसे तबादले आदेश 10 जुलाई तक निर्गत हो जाएंगे और अगले 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। पिछले वर्षो में कोविड को देखते हुए तबादला सत्र शून्य घोषित किया था।
सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। ह्यांकी के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी विभागाध्यक्ष 30 अप्रैल तक मानक के अनुसार कार्यस्थलों का चिह्निीकरण कर लेगेें। इसके बद 1 मई को सभी विभागों के लिए शासन, मंडल तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन कर लिया जाएगा। इसके पश्चात 15 मई तक प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों, तता संभावित रिक्तियों की जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसके पश्चात पात्र कार्मिों के अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। ये विकल्प 20 मई तक भर लिये जाएंगे और उसके बाद अनुरोध के आधार पर तबादले चाहने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 15 जून रखी गयी है। इसके साथ ही भरे गये विकल्पों का ब्योरा 20 जून तक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके उपरांत 25 जून से 5 जुलाई तक स्थानान्तरण समितियां बैठक करके संस्तुतियां देंगी और 10 जुलाई को दी गयी संस्तुतियों के आधार पर सक्षम अधिकारी तबादला आदेश जारी कर देगा। दो दिन के भीतर सभी आदेश वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे और स्थानान्तरित हुए कार्मिकों को सात दिन के भीतर कार्यमुक्त व 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थल पर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। सचिव कार्मिक ने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, मंडलायुक्तों, समस्त विभागाध्यक्षों व जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि उक्त समय सारिणी के अनुसार धारा 23 के वाषिर्क स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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