G-KBRGW2NTQN प्रदेश में वाहनों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया और 7 शहरों में ऑड इवन की व्यवस्था – Devbhoomi Samvad

प्रदेश में वाहनों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया और 7 शहरों में ऑड इवन की व्यवस्था

उत्तराखंड। आज से समेत प्रदेश के सात शहरों में वाहनों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया गया है। हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, रुड़की में वाहनों के लिए ऑड-ईवन व्यवस्था लागू होगी।

  1. मॉल, सिनेमा हॉल स्कूल-कॉलेज , होटल , रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इकाई
  2. सात जोन कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन
  3. सुबह 7 से 4 बजे तक दुकाने खोलने का रखा गया हैं समय
  4. सरकारी व निजी दफ्तर 10 बजे से 4 बजे तक चलेंगे
  5. स्टेडियम में बिना दर्शकों के हो सकता है खेलों का आयोजन।
  6. खिलाड़ियों व प्रशिक्षण व मैच के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले
  7. कर्मचारियों की मौजूदगी पूर्व की भांति दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चलती रहेंगी।
  8. ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी
    – दुकानें खोलने में केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन होगा।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए इसकी घोषणा की। बसों को चलाने के बाबत मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि आपसी सहमति से ग्रीन जोन में बस चला सकते हैं। इसके लिए अन्य राज्यों से वार्ता चल रही है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इतना जरूर है कि अंतरराज्यीय परिवहन  पर कोई पाबंदी नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्राइवेट वाहनों को भी इधर से उधर दूसरे जनपद में जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। व्यवसायिक वाहनों पर कोई रोक नहीं है । बसों आदि के बारे में उन्होंने बताया कि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा । वही प्रवासी श्रमिकों का मूवमेंट चलता रहेगा। लेकिन प्राइवेट वाहन बिना अनुमति के इंटर स्टेट में भी नहीं जा पाएंगे।

 

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