मृतक की भूमि का गलत दाखिल खारिज चलाने पर पटवारी, कानूनगो निलंबित
पौड़ी। चौबट्टाखाल तहसील में मृत महिला की जमीन बेटी की बजाय किसी अन्य के नाम चढ़ाने का खेल सामने आया है। राजस्व उप निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो की मिलीभगत से मृतक महिला की जमीन के दाखिल खारिज में हेराफेरी पकड़े जाने पर डीएम ने दोनों आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच एसडीएम कोटद्वार को सौंप दी गई है।
जनपद पौड़ी के तहसील चौबट्टाखाल में जनवरी 2022 में गांव के एक व्यक्ति ने अपनी 25 साल पहले मृत हो चुकी चाची की जमीन का वारिसान होने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया।
आरोप है कि राजस्व उपनिरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो ने दाखिल खारिज को स्वी.त कर दिया। जबकि महिला की एक बेटी है। इस मामले में पेश पुस्तनामा को पंचायत मंत्री से सत्यापित भी नहीं किया गया। बाद में भूमि का विक्रय होने पर यह मामला तहसीलदार के सामने आया। जहां उन्होंने खतौनी का अध्ययन करने पर पाया कि राजस्व उप निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो ने दाखिल खारिज चलाने में गंभीर लापरवाही बरती है।तहसीलदार गुनसोला ने पाया कि दाखा उत्तराधिकार के तहत नियम विरुद्ध चलाया गया है। साथ ही महिला के नाम दर्ज भूमि का सही अंकन नहीं हुआ है।
तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी पौड़ी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद चमोली व रजिस्ट्रार कानूनगो सुरेंद्र सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने निलंबित राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद चमोली को तहसील थलीसैण और आरके सुरेंद्र सिंह रावत को तहसील लैंसडौन संबंद्ध किया गया है। डीएम ने प्रकरण की संपूर्ण जांच एसडीएम कोटद्वार को सौंप 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं।