एक से दूसरे जिले में जाने को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य Unlock 1.0:
उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने लॉकडाउन चार के बाद अनलॉक वन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत राज्य में सड़क के रास्ते आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। पास के साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा।इसके अलावा राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। अंतरराज्यीय यात्रा वालों के लिए क्वांरीटन के नियम भी पहले की तरह से रखे गए हैं।उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। रेड जोन में दुकानें सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के अलावा सभी कार्यालय शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे। श्रेणी एक और दो के सभी कर्मचारी और श्रेणी तीन और चार के 33 प्रतिशत कर्मचारी मौजूद रहेंगे।केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा क्षेत्र और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति दी है। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और तीर्थाटन पर अभी कोई फैसला नहीं किया है।