एएनएम पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करने के पूर्व के आदेशों का पालन न करने के खिलाफ याचिका दायर
नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने दो माह के भीतर रिक्त पड़े एएनएम पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करने के पूर्व के आदेशों का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने डीजी हेल्थ विनीता साह को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मई माह में होगी।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी एएनएम की छात्रा नीमा गोस्वामी ने पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने पूर्व में एएनएम के लिए 440 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 53 पद थे। जिसमें 23 पदों पर नियुक्तियां की गई शेष 33 पदों को हैंडीकैप के लिए रिजर्व रखते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी थी।
2021 में उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि दो माह के भीतर एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करें साथ में कोर्ट ने यह भी कहा था कि एएनएम पदों पर विकलांग लोगों की भर्ती नहीं की जा सकती क्योंकि उनको दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता। लेकिन आज तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। जिसकी वजह से उन्हें आज डीजी हेल्थ के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करनी पड़ी।