G-KBRGW2NTQN ग्रीन एवं आरेंज जनपद में अन्तरजनपदीय आवागमन को पास की अनिवार्यता नहींः डीएम  – Devbhoomi Samvad

ग्रीन एवं आरेंज जनपद में अन्तरजनपदीय आवागमन को पास की अनिवार्यता नहींः डीएम 

-रेड जोन में प्रवेश के लिए ई-पास के उपरान्त ही जनपद में प्रवेश करने दिया जायेगा
देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि राज्य में ग्रीन एवं आॅरेंज जनपद में अन्तरजनपदीय आवागमन हेतु पास की अनिवार्यता नहीं है, परन्तु आवागमन से पूर्व देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर रजिस्टेªशन कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति रेड जोन से प्रवेश कर रहे हैं उनको देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर पंजीकरण कर अनुमत ई-पास के उपरान्त ही जनपद में प्रवेश करने दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के नये नियमों के अनुसार जो व्यक्ति अन्य कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों से विभिन्न माध्यमों से जनपद में आ रहे हैं उन्हें 7 दिन संस्थागत क्वारेंटीन तत्पश्चात  14 दिन के लिए  होम क्वारेंटीन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा संस्थागत क्वारेंटीन फैसिलिटी से पेड क्वारेंटीन में जाने का विकल्प व्यक्ति के पास उपलब्ध रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 संक्रमण से कम प्रभावित क्षेत्रों से जनपद में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 14 दिन का होम क्वारेंटीन किया जायेगा। उन्होंने कहा जिन व्यक्तियों को होम क्वारेंटीन किया गया है उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के नियमों के अनुसार 14 दिन के लिए घर में रहना होता हैै तथा किसी से मिलने एवं घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना प्रतिबन्धित रहता है, यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो  सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनपद देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज रायपुर  से विभिन्न जनपदों के 46 व्यक्तियों को 3 वाहनों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त सम्बन्धित जनपदों, क्षेत्रों में भेजा गया, जिसमें, जनपद पौड़ी के 8, टिहरी के 10 एवं उत्तरकाशी के 28 व्यक्तियों को उनके जनपदों, गंतव्य स्थलों को भेजा गया। इसी प्रकार छतरपुर मध्यप्रदेश के 39 व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त 1 बस के माध्यम से सम्बन्धित राज्य हेतु भेजा गया।

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