सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसद हिस्सेदारी
शासनादेश जारी, देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड राज्य के सहकारी संस्थाओं के शीर्ष पदों पर अब 33 फीसदी महिलाओं की भी हिस्सेदारी रहेगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया गया है। 22 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड सहकारी बैंकों और संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इसे महिलाओं के हक में बड़ा फैसला बताया है।
प्रदेश के सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के तहत न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की तमाम सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष, निदेशक और सदस्यों के पदों पर महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण रहेगा।
उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 लागू होने के बाद राज्य में 10 जिला सहकारी बैंकों, 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की 33 फीसदी भागीदारी होगी। इस निर्णय के बाद अब सहकारी संस्थाओं में पुरुषों का एकाधिकार भी समाप्त हो जाएगा।