अब पांच लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे उम्मीदवार
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधित नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी की गई हैं। अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी। इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने कई विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों और दो गाड़ियों को ले जाने की अनुमति मिलेगी। मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीँ होगी। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा।