उत्तराखंड में गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध

देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध के दायरे में ऐसे उत्पादों का निर्माण, भंडारण और वितरण भी शामिल है।

जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।

प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा।खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।

इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका उपयोग किए जाने की बात सामने आती रही है। आदेश में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध को आवश्यक बताया गया है।

इस फैसले के तहत केवल बाजार में इन उत्पादों की बिक्री ही प्रतिबंधित नहीं होगी, बल्कि इनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक लागू रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *