केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा. निशंक को अवमानना याचिका पर एक सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश
नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा आवास, बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं का भुगतान अभी तक नही किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने पूर्व सीएम एवं मौजूदा केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम विजय बहुगुणा व भुवन चंद्र खंडूड़ी की ओर से न्यायालय को बताया गया कि उनको सर्वोच्च न्यायालय से स्टे मिल गया है, जबकि डा. निशंक की ओर से ऐसा कोई आदेश न्यायालय में पेश नही किया गया। मामले के अनुसार देहरादून की रुलक संस्था ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि न्यायालय ने 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया, पानी व बिजली सहित अन्य सुविधाओं का भुगतान 6 माह के भीतर करने को कहा था परन्तु अभी तक उनके द्वारा यह भुगतान नही किया गया। इसलिए संस्था ने इनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।