राज्य में लागू होगा किराएदारी अधिनयम
देहरादून। राज्य में किराऐदारी क्षेत्र को एक औपचारिक बाजार के तौर पर संतुलित एवं न्यायसंगत बनाते हुए भारत सरकार स्तर पर किराएदारी अधिनियम (एमटीए) विकसित किया गया है, जिसे राज्य द्वारा अपनाया गया है। इससे किराएदारों और मालिकों के बीच एक औपचारिक व विधिसम्मत सुरक्षा विकसित करने में मदद मिलेगी। इस अधिनियम पर आम नागरिकों के परामर्श और शिकायतों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक किया गया है।
संयुक्त निदेशक, शहरी विकास निदेशालय कमलेश मेहता ने बताया कि अधिनियम को शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट banuk@gmail.com से डाउनलोड किया जा सकता है। आम नागरिकों की ओर से इस अधिनियम पर 31अक्टूबर तक अपनी राय,आपत्तियों को ई-मेल www.udd.uk.gov.in के माध्यम से भेजा जा सकता है।मेहता ने बताया कि इससे आम जन मानस को फायदा मिलेगा जो अपना मकान किराये पर देने से डरते थे उन्हे इससे डरने की जरुरत नही होगी ।
जनगणना ( 2011 ) के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 110 लाख आवास खाली पड़े थे। इन आवासों के किराए के प्रयोजन के लिए उपलब्ध न होने का एक मुख्य कारण राज्य और सघं राज्य क्षेत्रों का मौजूदा किराया कानून है, जो आवासों को किराए पर देने को हतोत्साहित करता है। उन्होंने बताया कि आबादी का एक भाग प्रवासियों का है, जो किराए पर लिए गए आवास को वरीयता देते हैं।