मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस
नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चचरे को अभी तक न हटाये जाने के मामले में मुख्य सचिव ओमप्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
बुधवार को यह अवमानना नोटिस अधिवक्ता विवेक शुक्ला की एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने 29 सितम्बर, 2009 को सभी राज्यों को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में सार्वजनिक स्थलों में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर ,मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च को हटाने को कहा गया था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस आदेश का आज दिन तक उत्तराखंड सरकार ने पालन नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन कराने हेतु सभी उच्च न्यायालयों को भी निर्देशित किया था। इसी क्रम में उच्च न्यायालय ने मामले का जनहित याचिका के रूप में स्वत: संज्ञान लिया और 23 मार्च 2020 तक सार्वजनिक स्थलों से अवैध धार्मिक स्थलों को हटाये जाने के निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार की ओर से अभी तक ऐसे धार्मिक स्थलों के मामले में कोई नीति नहीं तक बनायी गयी है।