G-KBRGW2NTQN नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों को 10 साल तक हाउस टैक्स से छूट – Devbhoomi Samvad

नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों को 10 साल तक हाउस टैक्स से छूट

 

देहरादून। दीपावली से पहले प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के 40 नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को तोहफा दिया है। नगर पालिका, नगर निगम , नगर पंचायतों में पिछले कुछ वर्ष में शामिल विभिन्न ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों में लोगों से 10 वर्ष तक गृह कर नहीं लिया जायेगा। इस फैसले से इन क्षेत्रों के लाखों लोगों को राहत मिलेगी हालांकि प्रदेश सरकार को करीब 25 करोड़ 47 लाख रुपये का नुकसान होगा।
बुधवार को सचिवालय में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 21 मामले आए। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 20 मामलों में फैसले लिए गए जबकि देहरादून मे पुरानी जेल परिसर में बार एसोसिएशन को पांच बीघा जमीन आवंटित करने के मामले में फैसला नहीं लिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मांग की थी कि इस जमीन को उसे सौंप दिया जाए और बार एसोसिएशन को कहीं और जमीन दे दी जाए। कैबिनेट में तय हुआ कि इस पर बिना बार एसोसिएशन की सहमति के कोई फैसला न लिया जाए।
महिलाओं को करवा चौथ का तोहफा-मिलेंगे 5100 कियोस्क : प्रदेश कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को करवा चौथ का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5100 कियोस्क (खोखे)लगाने में मदद देगी।
48 हजार रु. सालाना आय वाली निराश्रित महिला को भी मिलेगा भरण पोषण अनुदान : प्रदेश में अब 48 हजार रुपये सालाना आय वाली गरीब परित्यक्ता महिला, मानसिक विक्षिप्त पती-पत्नी इत्यादि भी भरण-पोषण अनुदान मिलेगा। सरकार ऐसी महिलाओं को दो हजार रुपये महीना अनुदान देती है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले : राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंगीकृत , मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी गठित, प्रत्येक ब्लाक में दो सरकारी ‘‘अटल उत्कृष्ट विद्यालय‘‘ को खोलने की मंजूरी, पेराई सत्र 2020-21 के लिये भी पिछली उत्तराखंड खांडसारी नीति को ही मंजूरी, -हर जिले मौन पालन के लिए न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम स्थापित होगा।

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