चार सप्ताह के भीतर 27. 3 करोड़ उत्तराखड रोडवेज को भुगतान करें : हाईकोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉल प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए पूछा है कि अभी तक पूर्व में पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि चार सप्ताह के भीतर 27. 3 करोड़ रुपये उत्तराखंड रोडवेज को भुगतान करें। खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि रोडवेज का 78.68 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक क्यों नही किया गया। 17 नवम्बर तक इसका जवाब दें। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एमडी रोडवेज की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार के पास रोडवेज का 78.68 करोड़ रुपये बकाया है जो अभी तक निगम को भुगतान नहीं हुआ है, इस कारण निगमकर्मियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा सका और निगम अभी कर्मचारियों को एक माह का वेतन चार दिन के भीतर भुगतान करने जा रही है। याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट के सामने यह भी कहा गया कि कोरोनाकाल से निगम कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया, न ही सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से बकाया राशि लेने में रुचि दिखा रही है जबकि रोवेज कमर्चारियों ने इस कठिन दौर में अपने कर्तव्यों को निभाया है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवम्बर को होगी।