प्रदेश के छह शहरों में दो ही घंटे चलेंगे पटाखे
देहरादून। दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भी कड़े कदम उठाये हैं। सरकार ने राज्य के छह शहरों में सिर्फ दो घंटे पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आज आदेश जारी कर दिये हैं।
सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर आवेदन के बाद अधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुपालन ने यह व्यवस्था की है। अधिकरण ने 5 नवंबर को वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत पटाखों के बेचने व जलाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन्हीं आदेशों को आधार बनाते हुए मुख्य सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जनपद हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल के लिए ये आदेश जारी किये जा रहे हैं। इसमें इन जिलों के शहर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर एवं काशीपुर को संवेदनशील माना गया है। इन चिह्नित शहरों की नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही विक्रय किया जायेगा। आदेश के अनुसार इन छह चिह्नित नगरों में पटाखा जलाने की अवधि दो घण्टे की होगी। ये दो घंटे दीपावली के लिए रात आठ से 10 बजे के होंगे और छठ पूजा के दिन शाम छह से आठ बजे तक होंगे।
उल्लेखनीय है कि एनजीटी की ओर से अचानक यह गाइड लाइन आयी है। इस आदेश के अनुपालन को लेकर अफसर दुविधा में भी दिखे, लेकिन आदेश का पालन करने के लिए प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड ने शासन को एनजीटी के निर्देश के अनुसार प्रस्ताव भेज दिया था। जिस पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। एनजीटी ने खुद के द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये के जुर्मानेक का प्रावधान भी किया है। बावजूद इसके इसका अनुपालन कराने की चुनौती काफी कठिन है। राज्य के बाकी हिस्सोंमें पटाखों के जलाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।