ासन ने दी जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू लगाने की इजाजत
देहरादून। कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को अनुमति दी है कि वो संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अपने-अपने जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं लेकिन वे लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों को अपने जिलों में आवश्यकता के अनुसार नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया है, हालांकि उन्हें लकडाउन लगाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को रजिस्र्टड होना होगा और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, राज्य की सीमाओं, चौकियों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर की जाएगी उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग कंटेनमेंट जोन में कोरोना पजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उनमें से 80 प्रतिशत का पता 72 घंटे के भीतर लगाना होगा। इसके अलावा, सरकार ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 200 के बजाय 100 कर दी है।