शिवराज सरकार ने लव जिहाद कानून के मसौदे को मंजूरी दी
मप्र । शिवराज सरकार ने लव जिहाद कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आज हुई बैठक में मंत्रियों से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मसौदे पर कैबिनेट की मुहर लग गईण् अब इस विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में पारित होने के बाद धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 को खत्म माना जाएगा। इसकी जगह नया कानून ले लेगा। मसौदे की एक खास बात ये है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और उसका धर्म परिवर्तन कराने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला कलेक्टर को 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी होगी। लव जिहाद कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति दुर्भावना, प्रलोभन धमकी, बल प्रयोग, उत्पीड़न या अन्य कपट पूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाल सकेगा। इस तरह से करने वाले व्यक्ति के दबाव को षड्यंत्र माना जाएगा।