मप्र में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी
भोपाल। मध्य प्रदेश की भाजपा नीत सरकार ने ष्लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून श्धर्म स्वतंत्र विधेयकको अध्यादेश के तौर पर लागू करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में सर्वसम्मति के बाद यह मंजूरी दी गई है। अब अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू होगा। कानून के तहत साजिश के तहत धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में विधेयक के मसौदे की जानकारी दी। सीएम शिवराज ने कैबिनेट में साल 2020 को उथल पुथल वाला बताया। उन्होंने नए साल में नई उम्मीदों के साथ शुरुआत करने की बात कही है। 2021 में नई उमंग और उत्साह के साथ शुरुआत होगी। कैबिनेट में सप्लीमेंट्री बजट अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। इसे भी राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।