कोविड: सख्ती के साथ सरकार ने दी केंद्र की तर्ज पर रियायतें
देहरादून। कोविड-19 की रोकथाम के साथ राज्य सरकार कुछ और रियायतें देने जा रही है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से आज इस संबंध में एसओपी जारी कर दी गई। जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन को सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक, धार्मिक सम्मेलन, सिनेमा हाल को संशोधित एसओपी के तहत संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। उसी का अनुपालन उत्तराखंड राज्य में भी किया जाना है। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह कोविड -19 रोकथाम के मद्देनजर चेहरे के मास्क, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। सार्वजनिक और कार्य स्थलों में मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों व बाजारों में भीड़ को विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी को जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। जरूरत होने पर कंटेनमेंट जोन को, इस संबंध में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म स्तर पर, जिला अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक सीमांकन किया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। धीरे-धीरे सभी गतिविधियों को नियंतण्रक्षेत्र के बाहर अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार और जिला प्रशासन को सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक, धार्मिक सम्मेलन, सिनेमा हाल को संशोधित एसओपी के तहत संचालित करने की अनुमति दी जा रही है।इसी तरह प्रदर्शनी हाल, एमएचए के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा संशोधित एसओपी के अधीन संचालित होंगे। इसके अलावा यात्री ट्रेनों से आवाजाही, हवाई यात्रा स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल और रेस्तरां, शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन, योग केंद्र और व्यायामशाला आदि का संचालन तो होगा, लेकिन जिला प्रशासन नियमों को लागू करवाएगा। अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी