शादी विवाह कार्यक्रम में सौ से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल
जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा
रुद्रप्रयाग। कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जन सुरक्षा हित में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा, अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम व भारतीय दंड संहिता सहित अन्य अधिनियमों की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी मनुज गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का जनपद स्तर पर पालन करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों सहित विवाह इत्यादि में सौ से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी तरह सार्वजनिक वाहन पचास प्रतिशत यात्रियों के साथ ही संचालित हो सकेंगे। जनपद के अंतर्गत समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पॉ पूर्णत बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी संचालित शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अध्ययन कार्य ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगे। जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। साथ ही पिछले 72 घंटे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होगी। शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान दो बजे तक ही खुले रहेंगे। बढ़ते कोरोना के दृष्टिगत सप्ताह के छह दिनों में सांय के सात बजे से सुबह पांच बजे तक तथा रविवार को पूर्णत: कर्फ्यू रहेगा। इसमें उन लोगों को छूट दी गयी है, जो ऐसे औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत हैं। जहां कई पारियों में कार्य होता है।