सीटी स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की न्यूनतम दर निर्धारित करने के निर्देश
देहरादून। जनपद के कोरोना उपचार व्यवथाओं के प्रभारी गणेश जोशी द्वारा जनता को सीधी राहत दिलाने के क्रम में कोविड-19 एवं निमोनिया के कन्फर्म/संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु एचआर सीटी/सीटी स्कैन एवं डिजिटल एक्स-रे/एक्स-रे इत्यादि की कीमतें न्यूनतम निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया है। स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य के कोविड-19 एवं निमोनिया के कन्फर्म/संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु एचआर सीटी/सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे/एक्स-रे कराया जा रहा है। अचानक बढ़ी मांग के कारण निजी रेडियोलाॅजी/पैथोलोजी संचालकों द्वारा नागरिकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। पहले ही कोविड संक्रमण की मार झेल रहे आम नागरिकों पर रेडियोलाॅजी/पैथोलोजी संचालकों द्वारा लिये जा रहे मनमाने दाम दोहरी मार कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों को सीधी राहत देने हेतु आवश्यक है, कि कोविड संक्रमण की जांच हेतु सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे की दरें निर्धारित कर दी जाए। जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा कई अन्य राज्यों द्वारा पूर्व में ही अपने नागरिकों को राहत देने हेतु एचआर सीटी/सीटी स्कैन एवं डिजिटल एक्स-रेध्एक्स-रे की दरें निर्धारित की जा चुकी हैं। इसी आधार पर कैबिनेट मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि अन्य राज्यों द्वारा निर्धारित की गयी दरों का संदर्भ लेते हुए राज्य में भी सभी कोविड-19 एवम् निमोनिया के कन्फर्म/संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु एचआर सीटी/सीटी स्कैन एवं डिजिटल एक्स-रेध्एक्स-रे की दरें (कंस्यूमेबल, सैनिटाइजेशन तथा टैक्स सहित) न्यूनतम निर्धारित किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि मात्र चिकित्सकों की सलाह पर ही सीटी अथवा एचआरसीटी करवाएं तथा घबराहट में अनावश्यक तौर पर सीटी स्कैन ना करवाएं।