देहरादून। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को एपीएल कार्ड धारकों को साढ़े सात किग्राखाद्यान्न के बजाए अलगे तीन माह तक 20 किग्राखाद्यान्न देने के आदेश केबाद वृहस्पतिवार को शासन ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को खोले जाने के लिए कोविड कफ्र्यू में ढील दे दी है। नई व्यवस्था केतहत अब प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने 14 से 18 मई तक सुबह 7 से 10 बजे तक खुल सकेंगी। वृहस्पतिवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के लिए पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने के समय में बदलाव किया है। उन्होंने बताया की बीती 9 मई के आदेश में कहा गया था कि कोविड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ 14 मई को ही पीडीएस राशन की दुकान खुलेगी। इस आदेश में संशोधन करते हुए अब 14 मई से 18 मई तक दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण पण्राली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस राशन की सस्ते गल्ले की दुकानों को 14 से 18 मई तक प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।